Header Ads Widget

Responsive Advertisement

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- सहमति संबंध में गर्भपात, नाबालिग का नाम उजागर करना जरूरी नहीं

भाजपा सूत्रों के मुताबिक लोजपा के दोनों धड़ों में जारी विवाद के बीच पार्टी नेतृत्व ने चिराग पासवान और पशुपति पारस के लिए बीते लोकसभा चुनाव की तरह ही छह सीटें देने का फैसला किया है। यानी दोनों धड़ों के हिस्से तीन-तीन सीटें आएंगी। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने हाजीपुर सीट पर चिराग को पहली प्राथमिकता देने का संकेत दिया है। इस सीट से फिलहाल पशुपति सांसद हैं

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब सहमति से यौन संबंध के कारण गर्भवती हुई कोई नाबालिग एक पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर से गर्भपात के लिए संपर्क करती है तो वह चिकित्सक पॉक्सो की धारा 19(1) के तहत अपराध संबंधी सूचना संबंधित अधिकारियों को देने के लिए बाध्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग और उसके माता-पिता सूचना प्रदान करने की अनिवार्यता से अवगत हो सकते हैं, लेकिन वे खुद को कानूनी प्रक्रिया में उलझाना नहीं चाहते हों।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि नाबालिग और उनके माता-पिता को दो विकल्पों का सामना करना पड़ सकता है- या तो वे आरएमपी से संपर्क करें और पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही में शामिल हों या फिर गर्भपात के लिए किसी अप्रशिक्षित चिकित्सक से संपर्क करें। अगर पॉक्सो के तहत नाबालिग के नाम का खुलासा करने पर जोर दिया जाता है तो सुरक्षित गर्भपात के लिए आरएमपी के पास जाने की संभावना कम हो सकती है। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ