नई दिल्ली/समलैंगिक जोड़ों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सममलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। उन्होंने केंद्र सरकार को समलैंगिकों के अधिकारों के लिए उचित कदम उठाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
देशभर की निगाहें समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट समलंगिक रिश्तों को पहले ही वैध बता चुका है। वहीं 11 मई 2023 को 10 दिन की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, अब सिर्फ फैसले का ही इंतजार था।
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